Electoral Bonds: चुनावी बॉन्ड की 24वीं किस्त को मंजूरी, 5 दिसंबर से शुरू होगी बिक्री, जानें पूरी डीटेल
Electoral Bonds: चुनावी बॉन्ड की बिक्री 5 दिसंबर से शुरू होगी. भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की 29 अधिकृत शाखाओं से इन बॉन्ड की खरीद 12 दिसंबर तक की जा सकेगी. चुनावी बॉन्ड की 23वीं किस्त 9 से 15 नवंबर तक खुली थी.
Electoral Bonds: सरकार ने राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए इस्तेमाल होने वाले चुनावी बॉन्ड (Electoral Bonds) की 24वीं किस्त जारी करने की शनिवार को मंजूरी दे दी. इनकी बिक्री 5 दिसंबर से होगी. इसी दिन गुजरात विधानसभा चुनाव (Gujarat Assembly Elections 2022) का दूसरा चरण भी होना है.
वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने एक बयान में कहा कि चुनावी बॉन्ड की बिक्री 5 दिसंबर से शुरू होगी. भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की 29 अधिकृत शाखाओं से इन बॉन्ड की खरीद 12 दिसंबर तक की जा सकेगी. चुनावी बॉन्ड की 23वीं किस्त 9 से 15 नवंबर तक खुली थी.
ये भी पढ़ें- Stocks to Buy: प्लास्टिक पाइप्स कंपनियों के शेयरों में बनेगा पैसा, ब्रोकरेज ने दी खरीदारी की सलाह, चेक करें टारगेट
कौन खरीद सकता है Electoral Bonds?
TRENDING NOW
FD पर Tax नहीं लगने देते हैं ये 2 फॉर्म! निवेश किया है तो समझ लें इनको कब और कैसे करते हैं इस्तेमाल
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा
राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए नकदी के विकल्प के तौर पर चुनावी बॉन्ड (Electoral Bonds) जारी करने की व्यवस्था लागू की गई. बॉन्ड को कोई भी भारतीय नागरिक या भारत में स्थापित कंपनी खरीद सकती है. चुनावी बॉन्ड की पहली किस्त की बिक्री 1-10 मार्च, 2018 में की गई थी.
SBI के इन ब्रांच से खरीद सकते हैं Electoral Bonds
Electoral Bonds को एसबीआई की लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, पटना, नयी दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर एवं मुंबई समेत 29 शाखाओं से खरीदा और भुनाया जा सकेगा.
ये भी पढ़ें- बाजार में बेहतर कमाई की बना रहे हैं स्ट्रैटेजी तो इन शेयरों पर रखें नजर, शॉर्ट टर्म में मिल सकता है 20% तक रिटर्न
कौन ले सकता है Electoral Bonds के जरिए चंदा
एक Electoral Bonds की वैधता जारी किए जाने की तारीख से 15 दिनों तक होगी. वैधता अवधि बीतने के बाद अधिकृत शाखाओं में बॉन्ड जमा किए जाने पर राजनीतिक दलों को कोई भी भुगतान नहीं मिल पाएगा.
पिछले लोकसभा चुनाव या राज्य के विधानसभा चुनाव में न्यूनतम 1% मत पाने वाले पंजीकृत दल चुनावी बॉन्ड के जरिये चंदा लेने के लिए पात्र हैं.
ये भी पढ़ें- कर्मचारियों की समस्याओं का फटाफट होगा समाधान, सरकार ने बताया शिकायत करने का तरीका, बस इन बातों का रखें ध्यान
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
07:01 PM IST